रविवार, 21 जून 2020

निर्वाचन,विशेष वर्गों का आरक्षण और राजभाषा

          भाग-15 निर्वाचन

अनुच्छेद. 324- निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना

अनुच्छेद. 325- धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना

अनुच्छेद. 326- लोकसभा और राज्यों को विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना

अनुच्छेद. 327- विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति

अनुच्छेद. 328- किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति

अनुच्छेद. 329- निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर वर्जन

भाग-16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

अनुच्छेद. 330- लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद. 331- लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद. 332- राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

अनुच्छेद. 333- राज्यो की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

अनुच्छेद. 334- स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का(सत्तर वर्ष) के पश्चात् न रहना

अनुच्छेद. 335- सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे

अनुच्छेद. 336- कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध

अनुच्छेद. 337- आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध

अनुच्छेद. 338- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

अनुच्छेद. 338(क)- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुच्छेद. 338(ख)- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुच्छेद. 339- अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण

अनुच्छेद. 340- पिछड़े वर्गं की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति

अनुच्छेद. 341- अनुसूचित जातियां

अनुच्छेद. 342- अनुसूचित जनजातियां

अनुच्छेद. 342(क)- सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा वर्ग

भाग-17 राजभाषा

अध्याय-1. संघ की भाषा

अनुच्छेद. 343- संघ की राजभाषा

अनुच्छेद. 344- राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

अध्याय- 2. प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद. 345- राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ

अनुच्छेद. 346- एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा

अनुच्छेद. 347- किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

अध्याय- 3. उच्चतम न्यायालय,उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद. 348- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायलयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद. 349- भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

अध्याय- 4. विशेष निदेश

अनुच्छेद. 350- व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

अनुच्छेद. 350(क)- प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं

अनुच्छेद. 350(ख)- भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

अनुच्छेद. 351- हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश


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