संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। भारत का मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से उदगृहित है। संविधान के भाग-3 को भारत का मैग्नाकार्टा कहाँ गया है। इसे मूल अधिकार नाम इसलिए दिया गया है, क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। मौलिक अधिकार मूल रुप से कुल सात थे, परन्तु इनमें से छठां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार निरसित कर दिया गया इसिलिए वर्तमान में कुल छः मूल अधिकार है, जो निम्नलिखित हैः
1.
समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)।
2.
स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)।
3.
शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)।
4.
धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)।
5.
संस्कृति और शिक्षा संबन्धी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)।
6.
सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
संपत्ति का
अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से
हटाकर संविधान के भाग-12 में अनुच्छेद-300(क) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया
है।
अनुच्छेद 12 में
राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है राज्य के अन्तर्गत निम्नलिखित शामिल हैः
1.
संघीय सरकार और भारतीय संसद।
2.
राज्य सरकार और राज्य विधानमण्डल।
3.
स्थायी प्राधिकारी। जैसे- नगरपालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार न्यास आदि।
4.
अन्य प्राधिकारी। जैसे- एलआईसी, ओएनजीसी, सेल आदि।
उच्चतम न्यायालय
के अनुसार –किसी भी निजी एजेंसी को, जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो। वह
राज्य के अर्थ में आती है।
अनुच्छेद 13 में
मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का प्रावधान है। अर्थात
मूल अधिकारों में कोई ऐसा परिवर्तन नही किया जा सकता, जो संविधान के मूल ढ़ाँचे को
प्रभावित करती हो। तथा यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो वह
न्याय योग्य है अर्थात वह अनुच्छेद-32 के तहत् उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद-226
के तहत् उच्च न्यायालय से अपने मौलिक अधिकारों के हनन हेतु न्याय की मांग कर सकता
है।
संविधान के अनुच्छेद- 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को ये मूल अधिकार प्राप्त है, विदेशियों को नही जबकि अनुच्छेद- 14, 20, 21, 21(क), 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 के तहत् प्रदत्त अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है।
भाग-3(मूल अधिकार)
अनुच्छेद .12- परिभाषा।
अनुच्छेद .13- मूल
अधिकारों से असंगत व उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ।
अनुच्छेद .14- विधि के
समक्ष समानता।
अनुच्छेद .15- धर्म, मूलवंश, जाति,
लिंग, या जन्मस्थान के
आधार पर विभेद पर निषेध।
अनुच्छेद.16- लोक नियोजन
के विषय में अवसर की समानता।
अनुच्छेद. 17-
अस्पृश्यता का अंत।
अनुच्छेद. 18- उपाधियों
का अंत।
अनुच्छेद. 19- वाक् एवं
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता संबन्धी अधिकारों का संरक्षण।
क. वाक् एवं अभिव्यक्ति की
स्वतन्त्रता।
1.अपने या किसी अन्य के
विचारों को प्रासरित करने का अधिकार।
2. प्रेस की
स्वतन्त्रता।
3. व्यवसायिक विज्ञापन
की स्वतन्त्रता।
4. जानने का अधिकार।
5.मतदाता को सूचना का
अधिकार।
6. चुप रहने का अधिकार।
7. सरकारी गतिविधियों
की जानकारी का अधिकार।
8. विदेश जाने का
अधिकार।
9. प्रदर्शन एवं विरोध
का अधिकार।
ख. शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेधन का अधिकार।
ग. संगम संघ बनाने का अधिकार।
घ. भारत के राज्यक्षेत्र में सर्वथा अबाध संचरण
का अधिकार।
ड़. भारत के राज्यक्षेत्र में किसी भाग में
निर्बाध घूमने बसने और निवास करने का अधिकार।
च. कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार।
अनुच्छेद. 20- अपराधों
के लिए दोषसिद्धि से संरक्षण।
अनुच्छेद. 21- प्राण एवं
दैहिक स्वतन्त्रता से संरक्षण।
अनुच्छेद. 21(क)-
शिक्षा का अधिकार।
अनुच्छेद. 22- कुछ दशाओं
में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण।
अनुच्छेद. 23- मानव के
दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध
अनुच्छेद. 24-
कल-कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध
अनुच्छेद. 25- अंतःकरण
की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतन्त्रता
अनुच्छेद. 26- धार्मिक
कार्यों के प्रबन्धन की स्वतन्त्रता
अनुच्छेद. 27- किसी
विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतन्त्रता
अनुच्छेद. 28- कुछ
शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की
स्वतन्त्रता
अनुच्छेद. 29-
अल्पसंख्यक- वर्गों के हितों का संरक्षण
अनुच्छेद. 30- शिक्षा
संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
अनुच्छेद. 31- सम्पत्ति
का अधिकार (निरसित)।
अनुच्छेद. 32- इस भाग
द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपबंध।
अनुच्छेद. 33- इस भाग
द्वारा प्रदत्त अधिकारों का, बलों आदि लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद. 34- जब किसी
क्षेत्र में सेनाविधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन।
अनुच्छेद. 35- इस भाग के
उपबंधों कों प्रभावी करने के लिए विधान।
PART-3
FUNDAMENTAL RIGHTS
12. Definition
13. Laws inconsistent
with or in derogation of the fundamental rights.
14. Equality before
law.
15. Prohibition of
discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth.
16. Equality of
opportunity in matters of public employment.
17. Abolition of
Untouchability.
18. Abolition of
titles.
19. Protection of
certain rights regarding freedom of speech etc.
20. Protection in
respect of conviction for offences.
21. Protection of life
and personal liberty.
21(a). Right of
education.
22. Protection against
arrest and detention in certain cases.
23. Prohibition of
traffic in human beings and forced labour.
24. Prohibition of
employment of children in factories, etc.
25. Freedom of
conscience and free profession, practice and
propagation of religion.
26. Freedom to manage
religious affairs.
27. Freedom as to payment
of taxes or promotion of any particular religion.
28. Freedom as to
attendance at religious instruction or religious worship in certain educational
institutions.
29. Protection of
interests of minorities.
30. Right of
minorities to establish and administer educational institutions.
31. Compulsory
acquisition of property (Rep).
32. Remedies for
enforcement of rights conferred by this Part.
33. Power of
Parliament to modify the rights conferred by this Part in their application to
Forces, etc.
34. Restriction
on rights conferred by this Part while martial law is in force in any area.
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