शुक्रवार, 19 जून 2020

केन्द्र व राज्य का वित्तीय संबंध

भाग-12  वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं व वाद

अध्याय- 1. वित्त

अनुच्छेद. 264- निर्वचन(व्याख्या)

अनुच्छेद. 265- विधि के प्राधिकार बिना करों का अधिरोपण न किया जाना

अनुच्छेद. 266- भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे

अनुच्छेद. 267- आकस्मिकता निधि

अनुच्छेद. 268- संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क

अनुच्छेद. 269- संघ द्वारा उद्गृहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर

अनुच्छेद. 269(क)- अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण

अनुच्छेद. 270- उद्गृहीत कर और उनका संघ और राज्यों के बीच वितरण

अनुच्छेद. 271- कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार

अनुच्छेद. 272- निरसित

अनुच्छेद. 273- जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान

अनुच्छेद. 274- ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा

अनुच्छेद.275- कुछ राज्यों को संघ से अनुदान

अनुच्छेद. 276- वृत्तियों,व्यापारों,आजीविकाओं और नियोजनों पर कर

अनुच्छेद. 277- व्यावृत्ति

अनुच्छेद. 278- निरसित

अनुच्छेद. 279- शुद्ध आगम आदि की गणना

अनुच्छेद. 279(क)- माल और सेवा कर परिषद

अनुच्छेद. 280- वित्त आयोग

अनुच्छेद. 281- वित्त आयोग की सिफारिशें

अनुच्छेद. 282- संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले तथ्य

अनुच्छेद. 283- संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि

अनुच्छेद. 284- लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा

अनुच्छेद. 285- संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट

अनुच्छेद. 286- माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन

अनुच्छेद. 287- विद्युत पर करों से छूट

अनुच्छेद. 288- जल या विद्युत के संबंध मे राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट

अनुच्छेद. 289- राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट

अनुच्छेद. 290- कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन

अनुच्छेद. 290(क)- कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय

अनुच्छेद. 291- निरसित

अध्याय- 2. उधार लेना

अनुच्छेद. 292- भारत सरकार द्वारा उधार लेना

अनुच्छेद. 293- राज्यों द्वारा उधार लेना

अध्याय- 2. संपत्ति,संविदाएं,अधिकार,दायित्व,बाध्यताएं और वाद

अनुच्छेद. 294- कुछ दशाओं में संपत्ति,आस्तियों,अधिकारों,दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार

अनुच्छेद. 295- अन्य दशाओं में संपत्ति,आस्तियों,अधिकारों,दायित्वों और बाध्यातओं का उत्तराधिकार

अनुच्छेद. 296- राजगामी या व्यपगत या स्वामिविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति

अनुच्छेद. 297- राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्त्रोतों का संघ में निहित होना

अनुच्छेद. 298- व्यापार करने आदि की शक्ति

अनुच्छेद. 299- संविदाएं

अनुच्छेद. 300- वाद और कार्यवाहियां

अध्याय-4. संपत्ति का अधिकार

अनुच्छेद. 300(क)- विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना


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