भाग-12 वित्त, सम्पत्ति, संविदाएं व वाद
अध्याय- 1. वित्त
अनुच्छेद. 264- निर्वचन(व्याख्या)
अनुच्छेद. 265- विधि के प्राधिकार बिना करों का अधिरोपण
न किया जाना
अनुच्छेद. 266- भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक
लेखे
अनुच्छेद. 267- आकस्मिकता निधि
अनुच्छेद. 268- संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किन्तु
राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क
अनुच्छेद. 269- संघ द्वारा उद्गृहीत किन्तु राज्यों को
सौंपे जाने वाले कर
अनुच्छेद. 269(क)- अन्तर्राज्यिक व्यापार
या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण
अनुच्छेद. 270- उद्गृहीत कर और उनका संघ और राज्यों के
बीच वितरण
अनुच्छेद. 271- कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों
के लिए अधिभार
अनुच्छेद. 272- निरसित
अनुच्छेद. 273- जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क
के स्थान पर अनुदान
अनुच्छेद. 274- ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है,
प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा
अनुच्छेद.275- कुछ राज्यों को संघ से अनुदान
अनुच्छेद. 276- वृत्तियों,व्यापारों,आजीविकाओं और
नियोजनों पर कर
अनुच्छेद. 277- व्यावृत्ति
अनुच्छेद. 278- निरसित
अनुच्छेद. 279- “शुद्ध आगम” आदि की गणना
अनुच्छेद. 279(क)- माल और सेवा कर परिषद
अनुच्छेद. 280- वित्त आयोग
अनुच्छेद. 281- वित्त आयोग की सिफारिशें
अनुच्छेद. 282- संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए
जाने वाले तथ्य
अनुच्छेद. 283- संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक
लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि
अनुच्छेद. 284- लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त
वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा
अनुच्छेद. 285- संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से
छूट
अनुच्छेद. 286- माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण
के बारे में निर्बंधन
अनुच्छेद. 287- विद्युत पर करों से छूट
अनुच्छेद. 288- जल या विद्युत के संबंध मे राज्यों
द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट
अनुच्छेद. 289- राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के
कराधान से छूट
अनुच्छेद. 290- कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में
समायोजन
अनुच्छेद. 290(क)- कुछ देवस्वम् निधियों
को वार्षिक संदाय
अनुच्छेद. 291- निरसित
अध्याय- 2. उधार लेना
अनुच्छेद. 292- भारत सरकार द्वारा उधार लेना
अनुच्छेद. 293- राज्यों द्वारा उधार लेना
अध्याय- 2.
संपत्ति,संविदाएं,अधिकार,दायित्व,बाध्यताएं और वाद
अनुच्छेद. 294- कुछ दशाओं में
संपत्ति,आस्तियों,अधिकारों,दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार
अनुच्छेद. 295- अन्य दशाओं में संपत्ति,आस्तियों,अधिकारों,दायित्वों
और बाध्यातओं का उत्तराधिकार
अनुच्छेद. 296- राजगामी या व्यपगत या स्वामिविहीन होने
से प्रोद्भूत संपत्ति
अनुच्छेद. 297- राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय
मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति
स्त्रोतों का संघ में निहित होना
अनुच्छेद. 298- व्यापार करने आदि की शक्ति
अनुच्छेद. 299- संविदाएं
अनुच्छेद. 300- वाद और कार्यवाहियां
अध्याय-4. संपत्ति का अधिकार
अनुच्छेद. 300(क)- विधि के प्राधिकार के
बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें
If you have any doubt, please tell us and clear your doubt