सोमवार, 29 जून 2020

राष्ट्रपति

     भारत का राष्ट्रपति(THE PRESIDENT OF INDIA)

भारत में संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, तथा संघ की सभी कार्यपालिकीय शक्तियाँ उसमें निहित है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या, अधीनस्थ पदाधिकारियों की सलाह पर करता है।

v राष्ट्रपति की योग्यतायें(Qualifications of The President)-  अनुच्छेद. 58 के अन्तर्गत राष्ट्रपति पद  के लिए निम्नलिखित योग्यतायें निहित होनी चाहिए-

1.     वह भारत का नागरिक हो।

2.     वह  35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तथा

3.     लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।

किन्तु ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार, या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारण के अधीन किसी लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य न होगा। परन्तु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और संघ अथवा राज्यों के मंत्रियों के पद को लाभ का पद नही माना जाता है।

·        राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।(1997ई. से पूर्व यह संख्या 10-10 थी।)

·        राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15000 रू. है, जो कि पहले 2500 रू. थी। 1997 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 में संशोधन कर प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या और जमानत राशि बढ़ा दी गई क्योंकि उन उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके, जो गम्भीरता से चुनाव नही लड़ते।

·        किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6भाग मत प्राप्त न करने पर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है।

·        अनुच्छेद.57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि इस बात पर संविधान में कोई निर्णय नही लिया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेन्द्र प्रसाद अब तक के सबसे अधिक कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे है।

v राष्ट्रपति का निर्वाचक मण्डल(Electoral College of The President)-     अनुच्छेद. 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जायेगा जिसमें-

1.     संसद के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा

2.     राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगें।

-      70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ शासित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल कर लिया गया है।

-      उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद तथा राज्यों के विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों और राज्यविधानपरिषद के सदस्यों के निर्वाचित तथा मनोनीत दोनों तथा दिल्ली व पुदुचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को शामिल नही किया गया है।

अब तक के सभी राष्ट्रपति निर्वाचन

क्रम संख्या

निर्वाचन वर्ष

विजयी उम्मीदवार

प्राप्त मत

 

मुख्य प्रतिद्वंदी

प्राप्त मत

 

1.

1952

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

507400

के.टी.शाह

92827

2.

1957

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

459698

एनएन दास

2000

3.

1962

डॉ. एस. राधाकृष्णन

553067

चौ.हरिराम

6341

4.

1967

डॉ. जाकिर हुसैन

471244

के.सुब्बारव

363971

5.

1969

वी.वी.गिरि

420044

एन.संजीव रेड्डी

405427

6.

1974

फखरुद्दीन अली अहमद

756587

त्रिदेव चौधरी

189186

7.

1977

एन.संजीव रेड्डी

   -

निर्विरोध

   -

8.

1982

ज्ञानी जैल सिंह

754113

एच.आर.खन्ना

282685

9.

1987

आर.वेंकटरमण

740148

वी. कृष्णाय्यर

281550

10.

1992

डॉ. शंकर दयाल शर्मा

675564

जॉर्ज स्वेल

346485

11.

1997

के.आर.नारायण

956290

टी.एन. शेषन

50431

12.

2002

डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम

922844

लक्ष्मी सहगल

107366

13.

2007

श्रीमति प्रतिभा पाटिल

638116

बी.एस.शेखावत

331306

14.

2012

प्रणव मुखर्जी

713762

पी.ए. संगमा

316987

15.

2017

डॉ. रामनाथ कोविंद

702044

मीरा कुमार

367314


अधिक जानकारी हेतु क्लिक करें-

राष्ट्रपति का वीटो पावर

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संविधान में राष्ट्रपति से सम्बन्धित अनुच्छेद


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