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बुधवार, 22 जुलाई 2020

समवर्ती सूची


       सूची-3 समवर्ती सूची

भारतीय संविधान की समवर्ती सूची आस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची के अन्तर्गत राज्य व संघ दोनों के विजय आते है।
1. दंड विधि जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी विषय है जो इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते है, किन्तु इसके अंतर्गत सूची1 या सूची2 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और सिविल शक्ति की सहायता के लिए नौसेना, सेना या वायुसेना अथवा संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का प्रयोग नही है।
2. दंड प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय है जो इस संविधान के प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत है।
3. किसी राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या समुदाय के लिए आवश्यक पदार्थों और सेवाओं को बनाए रखने संबंधी कारणों से निवारक निरोध, इस प्रकार निरोध में रखे गये व्यक्ति।
4. बंदियों, अभियुक्तों और इस सूची की प्रविष्टि 3 में विनिर्दिष्ट कारणों से निवारक निरोध में रखे गये व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाना।
5. विवाह और विवाह-विच्छेद, शिशु और अवयस्क, दत्तक ग्रहण, विल, निर्वसीयतता और उत्तराधिकार, अविभक्त कुटुंब और विभाजन, वे सभी विषय जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाहियों में पक्षकार इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अपनी स्वीय विधि के अधीन थे।
6. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति का अंतरण, विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण।
7. संविदाएं जिनके अंतर्गत भागीदारी, अभिकरण, वहन की संविदाएं और अन्य विशेष प्रकार की संविदाएं है, किन्तु कृषि भूमि संबंधी संविदाएं नही है।
8. अनुयोज्य दोष।                      
9. शोधन अक्षमता और दिवाला।
10. न्यास और न्यासी।
11. महाप्रशासक और शासकीय न्यासी।
11(क) न्यायप्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन।
12. साक्ष्य और शपथ, विधियों, लोक कार्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता।
13. सिविल प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय है जो इस संविधान के प्रारंभ पर सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते है, परिसीमा और माध्यस्थम्।
14. न्यायालय का अवमान, किन्तु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अवमान नही है।
15. आहिंडन, यायावरी और प्रव्राजी जनजातियाँ।
16. पागलपन और मनोवैकल्य, जिसके अंतर्गत पागलों और मनोविकल व्यक्तियों को ग्रहण करने या उनका उपचार करने के स्थान है।
17. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण।
17(क) वन।
17(ख). वन्य जीवजन्तुओं और पक्षियों का संरक्षण।
18. खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण।
19. अफीम के संबंध में सूची 1 की प्रविष्टि 59 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मादक द्रव्य और विष।
20. आर्थिक और सामाजिक योजना।
20(क). जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन।
21. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास।
22. व्यापार, संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद।
23. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी।
24. श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं है।
25. सूची 1 की प्रविष्टि 63,64,65 और 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शिक्षा जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय है, श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण।
26. विधि वृत्त, चिकित्सा वृत्ति और अन्य वृत्तियां।
27. भारत और पाकिस्तान डोमिनियनों के स्थापित होने के कारण अपने मूल निवास-स्थान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास।
28. पूर्त कार्य और पूर्त संस्थाएं, पूर्त और धार्मिक विन्यास और धार्मिक संस्थाए
29. मानवों, जीवजन्तुओं या पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों अथवा नाशकजीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण।
30. जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है।
31. संसद् द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महपत्तन घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन।
32. राष्टरीय जलमार्गों के संबंध में सूची 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्गों पर यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में पोतपरिवहन और नौपरिवहन तथा ऐसे जलमार्गों पर मार्ग का नियम और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन।
33. (क) जहां संसद् द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित में समीचीन घोषित किया जाता है वहां उस उद्योग के उत्पादों का और उसी प्रकार के आयात किए गए माल का ऐसे उत्पादों के रुप में,
    (ख) खाद्य पदार्थों का जिनके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल है,
    (ग) पशुओं के चारे का जिसके अंतर्गत खली और अन्य सारकृत चारे हैं,
    (घ) कच्ची कपास का, चाहे वह ओटी हुई हो या बिना ओटी हो, और बिनौले का, और
    (ड़) कच्चे जूट का,
व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण।
33 क. बाट और माप, जिनके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना नही है।
34. कीमत नियंत्रण।
35. यंत्र नोदित यान जिसके अंतर्गत वे सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार ऐसे यानों पर कर उद्गृहीत किया जाना है।
36. कारखाने।
37. बायलर।
38. विद्युत।
39. समाचारपत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय।
40. [संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन] राष्ट्रीय महत्व के पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषो से भिन्न पुरातत्वीय स्थल और अवशेष।
41. ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित की जाए।
42. संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण।
43. किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर उद्भूत कर से संबंधित दावों और अन्य लोक मांगों की वसूली जिनके अन्तर्गत भू-राजस्व की बकाया और ऐसी बकाया के रुप में वसूल की जा सकने वाली राशियां हैं।
44. न्यायिक स्टांपों के द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों से भिन्न स्टांप-शुल्क, किन्तु इसके अंतर्गत स्टांप-शुल्क की दरें नही है।
45. सूची 2 या सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच और आंकड़े।
46. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां।
47. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नही है।

मंगलवार, 21 जुलाई 2020

राज्य सूची


                   सूची-2 राज्य सूची
1. लोक व्यवस्था (किन्तु इसके अन्तर्गत सिविल शक्ति की सहायता के लिए नही है।)।
2. सूची 1 की प्रवृष्टि 2क के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुलिस
3. उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक; भाटक और राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया; उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों में ली जाने वाली फीस।
4. कारागार, सुधारालय, बोर्स्टल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और इनमें निरुद्ध व्यक्ति; कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से ठहराव।
5. स्थानीय शासन, अर्थात नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन बस्ती जिलाधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां।
6. लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय।
7. भारत में बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राओं से भिन्न तीर्थयात्राएं।
8. मादक लिकर, अर्थात मादक लिकर का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय और विक्रय।
9. निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता।
10. शव गाड़ना और कब्रिस्तान; शव-दाह और श्मशान।
11. *****                                                  
12. राज्य द्वारा नियन्त्रित या वित्तपोषित, पुस्तकालय, संग्रहालय या वैसी ही अन्य संस्थाएं; प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और एतिहासिक संस्मारक और अभिलेख।
13. संचार, अर्थात् सड़कें, पुल फेरी और अन्य संचार साधन जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट नही है, नगरपालिक ट्राम; रज्जुमार्गों, अंतर्देशीय जलमार्गों के संबंध में सूची 1 और सूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात, यंत्र नोदित यानों से भिन्न यान।
14. कृषि जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों से निवारण है।
15. पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीवजंतुओं के रोगों का निवारण, पशुचिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय।
16. कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण।
17. सूची 1 की प्रविष्टि 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जल अर्थात् जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकास और तटबंध, जल भंडारकरण और जल शक्ति।
18. भूमि, अर्थात भूमि में या उस पर अधिकार, भूधृति जिसके अंतर्गत भूस्वामी और अभिधारी का संबंध है और भाटक का संग्रहण, कृषि भूमि का अंतरण और अन्यसंक्रामण, भूमि विकास और कृषि उधार, उपनिवेशन।
19-20. ******
21. मात्स्यिकी।
22. सूची1 की प्रविष्टि 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रतिपाल्य-अधिकरण, विल्लंगमित और कुर्क की गई संपदा।
23. संघ के नियंत्रण के अधीन विनियमन और विकास के संबंध में सूची1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खानों का विनियमन और खनिज विकास।
24. सूची 1 की (प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उद्योग।
25. गैस और गैस संकर्म।
26. सूची 3 की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य।
27. सूची 3 की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, माल के उत्पादन, प्रदाय और वितरण।
28. बाजार और मेले।
29. ******
30. साहूकारी और साहूकार, कृषि ऋणिता से मुक्ति।
31. पांथशाला और पांथशालपाल।
32. ऐसे निगमों का, जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट निगमों से भिन्न है और विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और परिसमापन, अनिगमित व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य सोसायटी और संगम, सहकारी सोसायटी।
33. नाट्यशाला और नाट्यप्रदर्शन, सूची1 की प्रविष्टि 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सिनेमा, खेलकूद, मनोरंजन और आमोद।
34. दांव और द्यूत।
35. राज्य में निहित या उसके कब्जे के संकर्म, भूमि और भवन।
36. ******
37. संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधानमण्डल के लिए निर्वाचन।
38. राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के और, यदि विधान परिषद् है तो, उसके सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते।
39. विधान सभा की और उसके सदस्यों  और समितियों की तथा, यदि विधान परिषद् है तो, उस विधान परिषद् की और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, राज्य के विधान-मंडल की समितियों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को हाजिर कराना।
40. राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते।
41.राज्य लोक सेवाएं, राज्य लोक सेवा आयोग।
42. राज्य की पेंशनें, अर्थात राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में संदेय पेंशन।
43. राज्य का लोक ऋण।
44. निखात निधि।
45. भू-राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेख रखना, राजस्व के प्रयोजनों के लिए और अधिकारों के अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्यसंक्रामण है।
46. कृषि-आय पर कर।
47. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क।
48. कृषि भूमि के संबंध में संपदा-शुल्क।
49. भूमि और भवनों पर कर।
50. संसद् द्वारा,विधि द्वारा, खनिज विकास के संबंध में अधिरोपित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, खनिज संबंधी अधिकारों पर कर।
51. राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या निम्नदर से प्रतिशुल्क-
(क) मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर,                                 
(ख) अफीम, इंडियन हेंप और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ, किन्तु जिसके अंतर्गत ऐसी औषधियां और प्रसाधन निर्मितियां नहीं हैं जिनमें ऐल्कोहाल या इस प्रविष्टि के उपपैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है।
52. ******
53 विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर।
54. अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्चगति डीजल, मोटर स्परिट प्राकृतिक गैस, विमानन टर्बाईन ईधन और मानवीय उपयोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर के विक्रय पर कर किन्तु जिसके अन्तर्गत ऐसे माल का अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय नही आता है।
55. ******
56. सड़कों या अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर।
57. सूची3 की प्रविष्टि 35 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सड़कों पर उपयोग के योग्य बातों पर कर, चाहे वे यंत्र नोदित हों या नही, जिनके अंतर्गत ट्रामकार हैं।
58. जीवजंतुओं और नौकाओं पर कर।
59. पथकर।
60. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकोओं और नियोजन पर कर।
61. प्रतिव्यक्ति कर।
62. मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर उस सीमा तक कर, जो किसी पंचायत या किसी नगरपालिका या किसी प्रादेशिक परिषद् या किसी जिला परिषद् द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाय।
63. स्टांप-शुल्क की दरों के संबंध में सूची 1 के उपबंधों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के संबंध में स्टांप-शुल्क की दर।
64. इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध।
65. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां।
66. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नही है।

रविवार, 12 जुलाई 2020

संघ सूची

            सूची-1 संघ सूची
1. भारत की और उसके प्रत्येक भाग की रक्षा, जिसके अन्तर्गत रक्षा के लिए तैयारी और ऐसे सभी कार्य है, जो युद्ध के समय युद्ध के संचालन और उसकी समाप्ति के पश्चात् प्रभावी सैन्यवियोजन में सहायक हों।
2. नौसेना, सेना और वायुसेना; संघ के अन्य सशस्त्र बल।
2क. संघ के किसी सशस्त्र बल या संघ के नियंत्रण के अधीन किसी अन्य बल का य उसकी किसी टुकड़ी या यूनिट का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभिनियोजन; ऐसे अभिनियोजन के समय ऐसे बलों के सदस्यों की शक्तियों, अधिकारिता, विशेषाधिकार और दायित्व।
3. छावनी क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों के भीतर छावनी प्राधिकारियों का गठन और उनकी शक्तियाँ तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह वास-सुविधा का विनियमन।
4. नौसना, सेना और वायुसेना संकर्म।
5. आयुध, अग्न्यायुध, गोलाबारूद और विस्फोटक।
6. परमाणु उर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज सम्पत्ति स्त्रोत।
7. संसद् द्वारा विधि द्वारा रक्षा के प्रयोजन के लिए या युद्ध के संचालन के लिए आवश्यक घोषित किये गये उद्योग।
8. केन्द्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो।
9. रक्षा, विदेश कार्य या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध; इस प्रकार निरोध में रखे गए व्यक्ति।
10. विदेश कार्य, सभी विषय जिनके द्वारा संघ का किसी विधेश से संबंध होता है।
11. राजनयिक, कौंसलीय और व्यापारिक प्रतिनिधित्व।
12. संयुक्त राष्ट्र संघ।
13. अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए गए निश्चयों का कार्यान्वयन।
14. विदेशों से संधि और करार करना और विदेशों से की गई संधियों, करारों और अभिसमयों का कार्यान्वयन।
15. युद्ध और शांति।
16. वैदेशिक अधिकारिता।
17. नागरिकता, देशीयकरण और अन्यदेशीय।
18. प्रत्यर्पण।
19. भारत में प्रवेश और उसमें से उत्प्रवास और निष्कासन; पासपोर्ट और वीजा।
20. भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राएं।
21. खुले समुद्र या आकाश में की गई दस्युता और अपराध; स्थाल या खुले समुद्र या आकाश में राष्ट्रों की विधि के विरूद्ध किये गये अपराध।
22. रेल।
23. ऐसे राजमार्ग जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।
24. यंत्र नोदित जलयानों के संबंध ऐसे अन्तर्देशीय जलमार्गों पर पोतपरिवहन और नौपरिवहन जो संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए है; ऐसे जलमार्गों पर मार्ग का नियम।
25. समुद्री पोतपरिवहन और नौपरिवहन, जिसके अन्तर्गत ज्वारीय जल में नौपरिवहन और पोतपरिवहन है; वाणिज्यिक समुद्री बेड़े के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन।
26. प्रकाशस्तंभ, जिसके अंतर्गत प्रकाशपोत, बीकन तथा पोतपरिवहन और वायुवान की सुरक्षा के लिए अन्य व्यवस्था है।
27. ऐसे पत्तन जिन्हें संसद द्वारा बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित किया जाता है, जिसके अन्तर्गत उनका परिसीमन और उनमें पत्तन प्राधिकारियों का गठन और उनकी शक्तियाँ है।
28. पत्तन करंत्तीन, जिसके अन्तर्गत उससे संबद्ध अस्पताल है; नाविक और समुद्रीय अस्पताल।
29. वायुमार्ग, वायुयान और विमान चालन; विमानक्षेत्रों की व्यवस्था विमान यातायात और विमानक्षेत्रों का विनियमन और संगठन; वैमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था तथा राज्यों और अन्य अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का विनियमन।
30. रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा अथवा यंत्र नोदित जलयानों में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन।
31. डाक-तार, टेलीफोन, बेतार, प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधन।
32. संघ की संपत्ति और उससे राजस्व, किन्तु किसी राज्य में स्थित संपत्ति के सम्बन्ध, में, वहां तक के सिवाय जहां तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करें, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए।
33. *****
34. देशी राज्यों के शासकों की संपदा के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण।
35. संघ का लोक ऋण।
36. करेंसी, सिक्का निर्माण और वैध निविदा, विदेशी मुद्रा।
37. विदेशी ऋण।
38. भारतीय रिजर्व बैंक।
39. डाकघर बचत बैंक।
40. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संचालित लाटरी।
41. विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य; सीमाशुल्क सीमांतों के आर-पार आयात और निर्यात ; सीमाशुल्क सीमांतों का परिनिश्चय।
42. अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य।
43. व्यापार निगमों का, जिनके अंतर्गत बैंककारी, बीमा और वित्तीय निगम है किन्तु सहकारी सोसायटी नही हैं, निगमन, विनियमन और परिसमापन।
44. विश्वविद्यालयों को छोड़कर ऐसे निगमों का, चाहे वे व्यापार निगम हों या नही, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नही है, निगमन विनियमन और परिसमापन।
45. बैंककारी।
46. विनिमय-पत्र, चेक, वचनपत्र और वैसी ही अन्य लिखतें।
47. बीमा।
48. स्टाक एक्सचेंज और वायदा बाजार।
49. पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन; प्रतिलिप्यधिकार;  व्यापार चिन्ह् और पण्य वस्तु चिन्ह्।
50. बाटों और मापों के मापक नियत करना।
51. भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले या एक राज्य से दूसरे राज्य के परिवहन किए जाने वाले माल की क्वालिटी के मानक नियत करना।
52. वे उद्योग जिनके संबंध में संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियन्त्रण लोकहित में समीचीन है।
53. तेलक्षेत्रों और खनिज तेल संपत्ति स्त्रोतों का विनियमन और विकास; पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद; अन्य द्रव और पदार्थ जिनके विषय में संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि वे खतरनाक रूप से ज्वलनशील है।
54. उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक संघ कि नियन्त्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद्, विधि द्वारा, लोकहित में समीचीन घोषित करे।
55. खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन।
56. उस सीमा तक अंतरराज्यिक नदियों और नदी दूनों का विनियमन और विकास जिस तक संघ का नियन्त्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद् , विधि द्वारा, लोकहित में समीचीन घोषित करे।
57. राज्यक्षेत्रीय सागरखंड से परे मछली पकड़ने और मीन क्षेत्र।
58. संघ के अभिकरणों द्वारा नमक का विनिर्माण, प्रदाय और वितरण; अन्य अभिकरणों द्वारा किये गये नमक के विनिर्माण, प्रदाय और वितरण का विनियमन और नियंत्रण।
59. अफीम की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय।
60. प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी।
61. संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद।
62. इस सविधान के प्रारंभ पर राष्ट्रीय पुस्ताकालय, भारतीय संग्रहालय, इंपीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएँ और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित और संसद द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैसी ही कोई अन्य संस्था।
63. इस संविधान के प्रारंभ पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएँ संसद् द्वारा , विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था।
64. भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित और संसद् द्वारा, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थाएँ।
65. संघ के अभिकरण और संस्थाएँ जो-
 (क). वृत्तिक, व्यवसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए है जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण है; या
 (ख). विशेष अध्ययन या अनुसंधान की अभिवृद्धि के लिए है; या
(ग). अपाराध के अन्वेषण या पता चलाने में वैज्ञानिक या तकनीकी सहाया के लिए है।
66. उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और अवधारण।
67. [संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा, या उसके अधीन] राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष।
68. भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान , प्राणी विज्ञान और मानव शास्त्र सर्वेक्षण; मौसम विज्ञान संघठन।
69. जनगणना।
70. संघ लोक सेवाएं; अखिल भारतीय सेवाएं; लोक सेवा आयोग।
71. संघ की पेंशनें अर्थात भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि में से संदेय पेंशनें।
72. संसद् के लिए, राज्यों के विधान-मण्डलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन, निर्वाचन आयोग।
73. संसद् सदस्यों के, राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।
74. संसद् के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उमुक्तियां, संसद् की समितियों या संसद द्वारा नियुक्त आयोगों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को हाजिर करना।
75. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार और अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार , संघ के मंत्रियों के वेतन और भत्ते, नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और अनुपस्थिति छुट्टी के संबंध में अधिकार और सेवा की अन्य शर्ते।
76. संघ के और राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा।
77. उच्चतम न्यायालय का गठन, संगठन, अधिकारिता और शक्तियां(जिनके अंतर्गत उस न्यायालय का अवमान है) और उसमें ली जाने वाली फीस , उच्चतम न्यायालय के समक्ष विधि- व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति।
78. उच्च न्यायालयों के अधिकारियों और सेवकों के बारे में उपबंधो को छोड़कर उच्च न्यायालय का गठन और संगठन, उच्च न्यायालयों के समक्ष विधि- व्यवसाय करने के हकदार व्यक्ति।
79. किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता किसी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारण और उससे अपवर्जन।
80. किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र पर विस्तारण, किन्तु इस प्रकार नही कि एक राज्य की पुलिस उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में उस राज्य की सरकार की सहमति के बिना जिसमें ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियों और अधिकारिता का प्रयोग करने में समर्थ हो सके, किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से रेल क्षेत्रों पर विस्तारण।
81. अंतरराज्यिक प्रव्रजन, अंतरराज्यिक करंतीन।
82. कृषि-आय से भिन्न आय पर कर।
83. सीमाशुल्क जिसके अन्तर्गत निर्यात शुल्क है।
84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित निम्नांकित माल पर उत्पाद शुल्क-
(क) अपरिष्कृत पेट्रोलियम,
(ख) उच्चगति डीजल,
(ग)मोटर स्पिरिट(सामान्य रुप से पेट्रोल के रुप में ज्ञात),
(घ) प्राकृतिक गैस,
(ड़) विमानन टर्बाईन ईंधन और
(च) तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद।
85 निगम कर।
86. व्यष्टियों और कंपनियों की आस्तियों के, जिनके अंतर्गत कृषि भूमि नही है, पूँजी मूल्य पर कर, कंपनियों की पूँजी पर कर।
87.कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में संपदा शुल्क।
88. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क।
89. रेल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा कर, रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर।
90. स्टाक एक्सचेंजों और वायदा बाजारों के संव्यवहारों पर स्टांप-शुल्क से भिन्न कर।
91. विनिमयपत्रों, चेकों, वचनपत्रों, वहनपत्रों, प्रत्ययपत्रों , बीमा पालिसियों, शेयरों के अंतरण, डिबेंचरों परोक्षियों और प्राप्तियों के संबंध में स्टांप-शुल्क की दर।
92. *****
92(क) समाचारपत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अतंरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है।
92(ख) माल के परेषण पर , इस दशा में कर जिसमें ऐसा परेषण अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है।
92(ग) *****
93. इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध।
94. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच, सर्वेक्षण और आंकड़े।
95. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां, नावधिकरण विषयक अधिकारिता।
96. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नही है।

97. कोई अन्य विषय जो सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित नही है और इसके अन्तर्गत कोई ऐसा कर है जो उन सूचियों में से किसी सूची में उल्लेखित नहीं है।