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मंगलवार, 21 जुलाई 2020

राज्य सूची


                   सूची-2 राज्य सूची
1. लोक व्यवस्था (किन्तु इसके अन्तर्गत सिविल शक्ति की सहायता के लिए नही है।)।
2. सूची 1 की प्रवृष्टि 2क के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुलिस
3. उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक; भाटक और राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया; उच्चतम न्यायालय से भिन्न न्यायालयों में ली जाने वाली फीस।
4. कारागार, सुधारालय, बोर्स्टल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और इनमें निरुद्ध व्यक्ति; कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से ठहराव।
5. स्थानीय शासन, अर्थात नगर निगमों, सुधार न्यासों, जिला बोर्डों, खनन बस्ती जिलाधिकारियों और स्थानीय स्वशासन या ग्राम प्रशासन के प्रयोजनों के लिए अन्य स्थानीय प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां।
6. लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता; अस्पताल और औषधालय।
7. भारत में बाहर के स्थानों की तीर्थयात्राओं से भिन्न तीर्थयात्राएं।
8. मादक लिकर, अर्थात मादक लिकर का उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय और विक्रय।
9. निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता।
10. शव गाड़ना और कब्रिस्तान; शव-दाह और श्मशान।
11. *****                                                  
12. राज्य द्वारा नियन्त्रित या वित्तपोषित, पुस्तकालय, संग्रहालय या वैसी ही अन्य संस्थाएं; प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और एतिहासिक संस्मारक और अभिलेख।
13. संचार, अर्थात् सड़कें, पुल फेरी और अन्य संचार साधन जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट नही है, नगरपालिक ट्राम; रज्जुमार्गों, अंतर्देशीय जलमार्गों के संबंध में सूची 1 और सूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात, यंत्र नोदित यानों से भिन्न यान।
14. कृषि जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों से निवारण है।
15. पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीवजंतुओं के रोगों का निवारण, पशुचिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय।
16. कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण।
17. सूची 1 की प्रविष्टि 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जल अर्थात् जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकास और तटबंध, जल भंडारकरण और जल शक्ति।
18. भूमि, अर्थात भूमि में या उस पर अधिकार, भूधृति जिसके अंतर्गत भूस्वामी और अभिधारी का संबंध है और भाटक का संग्रहण, कृषि भूमि का अंतरण और अन्यसंक्रामण, भूमि विकास और कृषि उधार, उपनिवेशन।
19-20. ******
21. मात्स्यिकी।
22. सूची1 की प्रविष्टि 34 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रतिपाल्य-अधिकरण, विल्लंगमित और कुर्क की गई संपदा।
23. संघ के नियंत्रण के अधीन विनियमन और विकास के संबंध में सूची1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, खानों का विनियमन और खनिज विकास।
24. सूची 1 की (प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उद्योग।
25. गैस और गैस संकर्म।
26. सूची 3 की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य।
27. सूची 3 की प्रविष्टि 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, माल के उत्पादन, प्रदाय और वितरण।
28. बाजार और मेले।
29. ******
30. साहूकारी और साहूकार, कृषि ऋणिता से मुक्ति।
31. पांथशाला और पांथशालपाल।
32. ऐसे निगमों का, जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट निगमों से भिन्न है और विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और परिसमापन, अनिगमित व्यापारिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य सोसायटी और संगम, सहकारी सोसायटी।
33. नाट्यशाला और नाट्यप्रदर्शन, सूची1 की प्रविष्टि 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सिनेमा, खेलकूद, मनोरंजन और आमोद।
34. दांव और द्यूत।
35. राज्य में निहित या उसके कब्जे के संकर्म, भूमि और भवन।
36. ******
37. संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधानमण्डल के लिए निर्वाचन।
38. राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के, विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के और, यदि विधान परिषद् है तो, उसके सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते।
39. विधान सभा की और उसके सदस्यों  और समितियों की तथा, यदि विधान परिषद् है तो, उस विधान परिषद् की और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, राज्य के विधान-मंडल की समितियों के समक्ष साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को हाजिर कराना।
40. राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते।
41.राज्य लोक सेवाएं, राज्य लोक सेवा आयोग।
42. राज्य की पेंशनें, अर्थात राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में संदेय पेंशन।
43. राज्य का लोक ऋण।
44. निखात निधि।
45. भू-राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण, भू-अभिलेख रखना, राजस्व के प्रयोजनों के लिए और अधिकारों के अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण और राजस्व का अन्यसंक्रामण है।
46. कृषि-आय पर कर।
47. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क।
48. कृषि भूमि के संबंध में संपदा-शुल्क।
49. भूमि और भवनों पर कर।
50. संसद् द्वारा,विधि द्वारा, खनिज विकास के संबंध में अधिरोपित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, खनिज संबंधी अधिकारों पर कर।
51. राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्नलिखित माल पर उत्पाद शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या निम्नदर से प्रतिशुल्क-
(क) मानवीय उपभोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर,                                 
(ख) अफीम, इंडियन हेंप और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ, किन्तु जिसके अंतर्गत ऐसी औषधियां और प्रसाधन निर्मितियां नहीं हैं जिनमें ऐल्कोहाल या इस प्रविष्टि के उपपैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है।
52. ******
53 विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर।
54. अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्चगति डीजल, मोटर स्परिट प्राकृतिक गैस, विमानन टर्बाईन ईधन और मानवीय उपयोग के लिए ऐल्कोहाली लिकर के विक्रय पर कर किन्तु जिसके अन्तर्गत ऐसे माल का अन्तर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान विक्रय नही आता है।
55. ******
56. सड़कों या अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर।
57. सूची3 की प्रविष्टि 35 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सड़कों पर उपयोग के योग्य बातों पर कर, चाहे वे यंत्र नोदित हों या नही, जिनके अंतर्गत ट्रामकार हैं।
58. जीवजंतुओं और नौकाओं पर कर।
59. पथकर।
60. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकोओं और नियोजन पर कर।
61. प्रतिव्यक्ति कर।
62. मनोरंजन और आमोद-प्रमोद पर उस सीमा तक कर, जो किसी पंचायत या किसी नगरपालिका या किसी प्रादेशिक परिषद् या किसी जिला परिषद् द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किया जाय।
63. स्टांप-शुल्क की दरों के संबंध में सूची 1 के उपबंधों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के संबंध में स्टांप-शुल्क की दर।
64. इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध।
65. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां।
66. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नही है।