सूची-3 समवर्ती सूची
भारतीय संविधान की समवर्ती सूची आस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची के अन्तर्गत राज्य व संघ दोनों के विजय आते है।
1.
दंड विधि जिसके अन्तर्गत ऐसे सभी विषय है जो इस संविधान के प्रारंभ पर भारतीय दंड
संहिता के अंतर्गत आते है, किन्तु इसके अंतर्गत सूची1 या सूची2 में विनिर्दिष्ट
विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध और सिविल शक्ति की
सहायता के लिए नौसेना, सेना या वायुसेना अथवा संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल का
प्रयोग नही है।
2. दंड प्रक्रिया
जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय है जो इस संविधान के प्रारंभ पर दंड प्रक्रिया संहिता
के अंतर्गत है।
3. किसी राज्य की
सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या समुदाय के लिए आवश्यक पदार्थों और सेवाओं को
बनाए रखने संबंधी कारणों से निवारक निरोध, इस प्रकार निरोध में रखे गये व्यक्ति।
4. बंदियों,
अभियुक्तों और इस सूची की प्रविष्टि 3 में विनिर्दिष्ट कारणों से निवारक निरोध में
रखे गये व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाना।
5. विवाह और
विवाह-विच्छेद, शिशु और अवयस्क, दत्तक ग्रहण, विल, निर्वसीयतता और उत्तराधिकार,
अविभक्त कुटुंब और विभाजन, वे सभी विषय जिनके संबंध में न्यायिक कार्यवाहियों में
पक्षकार इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अपनी स्वीय विधि के अधीन थे।
6. कृषि भूमि से
भिन्न संपत्ति का अंतरण, विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण।
7. संविदाएं
जिनके अंतर्गत भागीदारी, अभिकरण, वहन की संविदाएं और अन्य विशेष प्रकार की
संविदाएं है, किन्तु कृषि भूमि संबंधी संविदाएं नही है।
8. अनुयोज्य दोष।
9. शोधन अक्षमता
और दिवाला।
10. न्यास और
न्यासी।
11. महाप्रशासक
और शासकीय न्यासी।
11(क)
न्यायप्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन
और संगठन।
12. साक्ष्य और
शपथ, विधियों, लोक कार्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता।
13. सिविल प्रक्रिया
जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय है जो इस संविधान के प्रारंभ पर सिविल प्रक्रिया
संहिता के अंतर्गत आते है, परिसीमा और माध्यस्थम्।
14. न्यायालय का
अवमान, किन्तु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अवमान नही है।
15. आहिंडन,
यायावरी और प्रव्राजी जनजातियाँ।
16. पागलपन और
मनोवैकल्य, जिसके अंतर्गत पागलों और मनोविकल व्यक्तियों को ग्रहण करने या उनका
उपचार करने के स्थान है।
17. पशुओं के
प्रति क्रूरता का निवारण।
17(क)
वन।
17(ख).
वन्य जीवजन्तुओं और पक्षियों का संरक्षण।
18. खाद्य
पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण।
19. अफीम के
संबंध में सूची 1 की प्रविष्टि 59 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मादक द्रव्य और
विष।
20. आर्थिक और
सामाजिक योजना।
20(क).
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन।
21. वाणिज्यिक और
औद्योगिक एकाधिकार, गुट और न्यास।
22. व्यापार,
संघ, औद्योगिक और श्रम विवाद।
23. सामाजिक
सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी।
24. श्रमिकों का
कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार
प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं है।
25. सूची 1 की
प्रविष्टि 63,64,65 और 66 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, शिक्षा जिसके अंतर्गत
तकनीकी शिक्षा, आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय है, श्रमिकों का व्यावसायिक
और तकनीकी प्रशिक्षण।
26. विधि वृत्त,
चिकित्सा वृत्ति और अन्य वृत्तियां।
27. भारत और
पाकिस्तान डोमिनियनों के स्थापित होने के कारण अपने मूल निवास-स्थान से विस्थापित
व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास।
28. पूर्त कार्य
और पूर्त संस्थाएं, पूर्त और धार्मिक विन्यास और धार्मिक संस्थाए
29. मानवों,
जीवजन्तुओं या पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोगों अथवा
नाशकजीवों के एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने का निवारण।
30. जन्म-मरण
सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है।
31. संसद् द्वारा
बनाई गई विधि या विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महपत्तन घोषित पत्तनों से
भिन्न पत्तन।
32. राष्टरीय
जलमार्गों के संबंध में सूची 1 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्गों
पर यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में पोतपरिवहन और नौपरिवहन तथा ऐसे जलमार्गों पर
मार्ग का नियम और अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन।
33.
(क) जहां संसद् द्वारा विधि द्वारा किसी उद्योग का संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित में
समीचीन घोषित किया जाता है वहां उस उद्योग के उत्पादों का और उसी प्रकार के आयात
किए गए माल का ऐसे उत्पादों के रुप में,
(ख) खाद्य पदार्थों का जिनके अंतर्गत खाद्य
तिलहन और तेल है,
(ग) पशुओं के चारे का जिसके अंतर्गत खली और
अन्य सारकृत चारे हैं,
(घ) कच्ची कपास का, चाहे वह ओटी हुई हो या
बिना ओटी हो, और बिनौले का, और
(ड़) कच्चे जूट का,
व्यापार और
वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण।
33
क. बाट और माप, जिनके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना नही है।
34. कीमत
नियंत्रण।
35. यंत्र नोदित
यान जिसके अंतर्गत वे सिद्धान्त हैं जिनके अनुसार ऐसे यानों पर कर उद्गृहीत किया
जाना है।
36. कारखाने।
37. बायलर।
38. विद्युत।
39. समाचारपत्र,
पुस्तकें और मुद्रणालय।
40. [संसद
द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन]
राष्ट्रीय महत्व के पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषो से भिन्न पुरातत्वीय स्थल और
अवशेष।
41. ऐसी संपत्ति
की अभिरक्षा, प्रबंध और व्ययन जो विधि द्वारा निष्क्रांत संपत्ति घोषित की जाए।
42. संपत्ति का
अर्जन और अधिग्रहण।
43. किसी राज्य
में, उस राज्य से बाहर उद्भूत कर से संबंधित दावों और अन्य लोक मांगों की वसूली
जिनके अन्तर्गत भू-राजस्व की बकाया और ऐसी बकाया के रुप में वसूल की जा सकने वाली
राशियां हैं।
44. न्यायिक
स्टांपों के द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों से भिन्न स्टांप-शुल्क, किन्तु इसके
अंतर्गत स्टांप-शुल्क की दरें नही है।
45. सूची 2 या
सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच और
आंकड़े।
46. उच्चतम
न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध
में अधिकारिता और शक्तियां।
47. इस सूची के
विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किन्तु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में
ली जाने वाली फीस नही है।
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